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सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में बड़ा फैसला सुनाया

[Edited By: Rajendra]

Friday, 15th December , 2023 03:15 pm

सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में बड़ा फैसला सुनाया है। मथुरा ईदगाह कमिटी को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से निराशा हाथ लगी है। गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ईदगाह कमिटी सुप्रीम कोर्ट में गई थी। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि ईदगाह परिसर के सर्वे पर रोक नहीं लगेगी। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब कोर्ट के फैसले से मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बता दें कि कल यानी गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे ईदगाह परिसर के सर्वे को मंजूरी दी थी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट के फैसले की अधिक जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि शाही ईदगाह मामले में जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया था, उस आदेश को आज वर्चुअली शाही ईदगाह मस्जिद ने और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने मांग की थी की इलाहाबाद हाईकोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे इनकार कर दिया, कोर्ट ने कहा यह केस 9 जनवरी के लिए निर्धारित है हम उसी दिन उसको सुनेंगे।

गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि, कटरा केशवदेव परिसर की सर्वे रिपोर्ट के लिए कमीशन जारी करने की अर्जी को स्वीकार कर लिया है। कमीशन की संरचना व रूपरेखा तय करने के लिए 18 दिसंबर की तारीख तय हुई है। जस्टिस मयंक कुमार जैन ने ये फैसला दिया। मामले में भगवान श्रीकृष्ण विराजमान कटरा केशव देव भी वादी हैं। अधिवक्ता हरिशंकर जैन व विष्णु जैन ने कहा कि कटरा केशव देव के नाम दर्ज पूरी जमीन भगवान श्रीकृष्ण जन्मस्थान है, जो 13।37 एकड़ में है। इसमें शाही मस्जिद ईदगाह स्थित है। कमीशन जारी होने से दस्तावेजी सबूत हासिल होंगे। इस दौरान ज्ञानवापी विवाद में भी कमीशन जारी होने का हवाला दिया गया।

इससे पहले गुरुवार को मस्जिद कमेटी के वकील ने दलील दी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शीघ्र सुनवाई अगर नहीं हुई तो अन्य लंबित याचिकाओं पर असर पड़ेगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के 26 मई के आदेश को चुनौती देने वाली कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगा।

वकील विष्णु जैन ने बताया, "हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया है कि ईदगाह परिसर में एक कमल की आकृति का पिलर और उस शेषनाग की फोटो है जिसने जन्म की रात भगवान श्रीकृष्ण की रक्षा की थी। खंभे के नीचे हिंदू धार्मिक प्रतीक भी हैं।" इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े सभी मामले अपने पास ट्रांसफर करा लिए थे। याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सर्वे किया जाए और इसकी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश के साथ ही एक विशेष आयोग का गठन किया जाए।

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