लखनऊ-राजधानी लखनऊ में 5 अप्रैल तक के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। इस दौरान किसी भी बंद हाल या कमरे की क्षमता के 50 फीसदी लोग ही कमरे या हाल में रह पाएंगे। 200 से ज़्यादा लोग एक साथ जमा नहीं हो पाएंगे। खुली जगह में क्षमता के 50 फीसदी लोग ही जमा हो पाएंगे। सबको मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
जारी आदेश के अनुसार, पुलिस की अनुमति के बिना कोई जुलूस नहीं निकलेगा। किसी भी जगह रात दस बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर नहीं बजेगा। आदेश में कहा गया है कि इस दौरान कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा (दिव्यांगों को छोड़कर), तेज धार वाले चाकू, तलवार, फरसा, त्रिशूल लेकर नहीं चलेगा।
आदेश के मुताबिक, धार्मिक स्थानों, दीवारों पर किसी तरह के धार्मिक झंडे, बैनर, पोस्टर नहीं लगाए जाएंगे। किसी भी खुले स्थान, मकानों की छतों पर ईंट, पत्थर, सोडा वॉटर की बोतल, विस्फोटक सामाग्री नहीं जमा करेगा। इससे शांति व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। इसके साथ ही कोरोना के बढ़ते प्रभाव से जनजीवन प्रभावित हो सकता है। मार्च में 11 को महाशिवरात्रि, 28 को होलिका दहन, 29 को होली और शबे बारात, 2 अप्रैल को गुड फ्राइडे, 3 अप्रैल को ईस्टर सैटरडे और 5 अप्रैल को ईस्टर मंडे के साथ महाराज कश्यप जयंती के अवसर पर असमाजिक तत्व शांति व्यवस्था भंग कर सकते हैं। इसे देखते हुए धारा 144 लागू की गई है।