दिल्ली की एक विशेष कोर्ट ने के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कुमार विश्वास फरार घोषित कर उनकी संपत्ति कुर्क करने की चेतावनी दी है। विशेष कोर्ट ने कहा है कि यदि 7 अगस्त तक आचार संहिता उल्लंघन मामले में सुप्रीम कोर्ट का नवीनतम आदेश प्रस्तुत नहीं किया तो कुर्की की कार्रवाई की जा सकेगी।
विशेष जज पवन कुमार तिवारी ने यह आदेश आरोपियों के अधिवक्ता को सुनने के बाद दिया। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पेश करें। ऐसा नहीं होने पर फरारी वारंट, कुर्की वारंट जारी किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि पूर्व नियत तारीख पर आरोपितों की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने आश्वस्त किया था कि 19 जुलाई से पूर्व सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर प्रस्तुत कर दिया जाएगा। जो आज तक प्रस्तुत नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 10 अप्रैल के आदेश की प्रति पेश की गई जिसमें स्टे आर्डर का जिक्र नहीं है।
ज्ञात हो कि अमेठी जिले के गौरीगंज थाने में 2014 में सड़क जाम करने व आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें केजरीवाल, कुमार विश्वास, हरिकृष्ण, राकेश तिवारी, अजय सिंह, बबलू तिवारी के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत हुआ है।