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उत्तर प्रदेश में 6 महीने के लिए एस्मा लागू

[Edited By: Rajendra]

Wednesday, 25th November , 2020 04:43 pm

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में एस्मा ऐक्ट (Essential Services Maintenance Act) लागू कर दिया है। यह ऐक्ट अगले छह महीने के लिए लागू होगा। इस दौरान हड़ताल पर प्रतिबंध रहेगा। योगी सरकार के आदेश में कहा गया है कि छह महीने तक फिलहाल कोई भी सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकेंगें।

कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना वायरस हावी हो रहा है। स्थितियां को देखते हुए योगी सरकार ने कमर कस ली है। किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए तैयारियां की जा रही हैं और इसी दिशा में सरकारी कर्मचारियों के हड़काल करने पर बैन लगाया गया है।

मई में लगाया था एस्मा
आपको बता दें कि इससे पहले कोरोना वायरस के चलते ही योगी सरकार ने मई के अंत में छह महीने के लिए एस्मा लगाया था। इस छह महीने की अवधि मार्च में पूरी हो रही थी इसलिए सरकार ने अब इस ऐक्ट को छह महीने आगे के लिए और लागू कर दिया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार कन्टेनमेंट जोन के बाहर समस्त सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों में एक समय में किसी भी बन्द स्थान जैसे हॉल या कमरे की निर्धारित क्षमता के 50 प्रतिशत, किंतु अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही मौजूद रह सकेंगे।

कार्यक्रमों में फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग व सैनिटाइजर एवं हैंडवॉश की व्यवस्था अनिवार्य होगी। यही नहीं, खुले स्थान जैसे मैदान आदि पर, ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत से कम क्षमता तक ही लोगों के होने की अनुमति होगी।

बता दें कि, कोविड काल में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की सराहना की है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कोविड-प्रबंधन को अन्य राज्यों के लिए नजीर बताया है। हड़ताल करने के फैसले पर रोक का कारण भी कोरोना ही बताया जा रहा है।

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