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दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की

[Edited By: Rajendra]

Tuesday, 30th May , 2023 01:01 pm

दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं, इससे पहले सोमवार को ईडी मामले में हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद सिसोदिया ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में पिछली शराब नीति के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सीबीआई मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने सिसोदिया की जमानत खारिज करते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया शक्तिशाली व्यक्ति हैं, अगर उन्हें जमानत मिलती है तो वह गवाहों को प्रभावित करेंगे।

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस दिनेश शर्मा ने कहा- सिसोदिया पर आरोप है कि दिल्ली की शराब नीति साउथ ग्रुप के इशारे पर उन्हें अनुचित लाभ देने के इरादे से बनाई गई थी। ये बेहद गंभीर मामला है। कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और जमानत पर रिहा होने पर गवाहों को प्रभावित किए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

सीबीआई ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि सिसोदिया दिल्ली के उपमुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनके पास 18 विभाग थे। ऑफिस और नौकरशाहों पर सिसोदिया का प्रभाव और दबदबा स्पष्ट है। इतना ही नहीं ऊंचे पदों पर बैठे उनकी पार्टी के सहयोगी जांच को प्रभावित करने के लिए गलत दावे कर रहे हैं। वे यह भी कह रहे है कि सिसोदिया राजनीतिक बदले का शिकार हुए हैं।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले मंगलवार (23 मई) को राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी घोटाले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत एक जून तक के लिए बढ़ा दी थी। उन्हें आबकारी घोटाले से जुड़े ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने पर कोर्ट में पेश किया गया था। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने कोर्ट से कुर्सी, टेबल और किताबें उपलब्ध कराने की मांग की। कोर्ट ने उनकी मांग को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि वह अध्ययन के उद्देश्य से कुर्सी, टेबल और किताबें प्रदान करने के सिसोदिया के अनुरोध पर विचार करें।

आम आदमी पार्टी ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई सुनवाई से पहले पुलिस पर मनीष सिसोदिया से बदसलूकी का आरोप लगाया था। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में एक पुलिसकर्मी का मनीष सिसोदिया से बदसलूकी करने का एक कथित वीडियो भी जारी किया था। इन आरोपों के जवाब में दिल्ली पुलिस ने कहा था कि ये उनके खिलाफ ‘दुष्प्रचार' है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि न्यायिक हिरासत में बंद किसी आरोपी का मीडिया को बयान देना ‘कानून के खिलाफ है।' पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया, 'वीडियो में प्रचारित पुलिस की प्रतिक्रिया सुरक्षा की दृष्टि से अनिवार्य थी।

दिल्ली के पूर्व में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने परपर अब आप सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। जमानत के लिए मनीश सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

बता दें कि सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ करते हुए जेल से गिरफ्तार कर लिया। वर्तमान में सिसोदिया न्यायिक हिरासत में हैं।

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