लखनऊ-देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश के कई राज्यों में हालात चिंताजनक हो गए हैं। महाराष्ट्र में बेकाबू होते हालात के बीच बुधवार रात से लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू की जा रही हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ते मामलों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है।
कोरोना मामले को लेकर स्वत: कायम जनहित याचिका की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा औरन्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने कहा है कि नाइट कर्फ्यू या कोरोना कर्फ्यू संक्रमण फैलाव रोकने के छोटे कदम हैं । ये नाइट पार्टी एवं नवरात्रि या रमजान में धार्मिक भीड़ रोकने तक ही सीमित हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि अधिक संक्रमित जनपदों में दो से तीन सप्ताह का लॉकडाउन लगाने पर सरकार विचार करें। साथ ही हाईकोर्ट ने मास्क का सख़्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है, सड़कों पर बगैर मास्क के लोगों के टहलने पर पुलिस के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई होगी।
इलाहाबाद कोर्ट ने कहा कि धार्मिक, सामाजिक आयोजनों में 50 से अधिक लोग शामिल न हों। कोर्ट ने सरकार को ट्रैकिंग, टेस्टिंग व ट्रीटमेंट योजना में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही शहरों में खुले मैदान में अस्थायी अस्पताल बनाकर लोगों के इलाज का भी निर्देश दिया गया है और जरूरी समझने पर संविदा पर स्टॉफ की तैनाती की जाए।
बता दें कि कोरोना को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है।