लखनऊ-उत्तर प्रदेश में 500 से ज़्यादा कोरोना केसे वाले 13 ज़िलों में ज़िलाधिकारी को अधिकार दिए गए हैं कि वो चाहें तो रात में सड़कों पर आवाजाही बन्द कर सकते हैं. इसके बाद लखनऊ में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते प्रशासन ने ये कदम उठाया है। आज से लखनऊ में नाइट कर्फ़्यू लागू कर दिया जाएगा। ये कर्फ्यू रात नौ से सुबह 6 बजे तक रहेगा और आवाजाही प्रतिबंधित होगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने लखनऊ में तत्काल प्रभाव से दिनांक 15 अप्रैल 2021 तक चिकित्सा, नर्सिंग एवम् पैरा मेडिकल संस्थानों को छोड़कर समस्त सरकारी, गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग संस्थान बंद करने के आदेश दिए हैं। हालांकि इस दौरान शैक्षणिक संस्थानों में परीक्षाएं / प्रैक्टिकल कोविड 19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित किए जा सकेंगे।
गाइडलाइन के मुताबिक, लखनऊ में पार्क सुबह 7 बजे से 10 बजे और शाम 4 से 8 बजे के मध्य ही खुलेंगे। पार्क में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखना आवश्यक होगा। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष आयु से नीचे के बच्चों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
लखनऊ डीएम अभिषेक प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि फल,सब्जी,दूध, एलपीजी, पेट्रोल - डीजल और दवा की सप्लाई जारी रहेगी। नाइट शिफ्ट के सरकारी/अर्ध सरकारी कार्मिक व आवश्यक वस्तुओं / सेवाओं में निजी क्षेत्र के कार्मिकों को छूट होगी। वहीं रेलवे स्टेशन ,बस स्टेशन,एयरपोर्ट पर आने जाने वाले लोग अपना टिकट दिखा कर आ जा सकेंगे। हर प्रकार की मालवाहक गाड़ियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। नाइट कर्फ्यू सिर्फ लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में लागू होगा।