लखनऊ-उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम कसने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने कड़े नियम लागू किए हैं। नई गाइडलाइन्स के मुताबिक, शहरी इलाकों में कोरोना का मरीज मिलने पर पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। साथ ही कोरोना मरीजों की संख्या के हिसाब से इलाके के मकानों को सील करने का काम किया जाएगा। वहीं, बहुमंजिले अपार्टमेंट्स के लिए नियम अलग होंगे।
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योगी सरकार की ओर से जारी की गई नई कोविड गाइडलाइन के मुताबिक, शहरी इलाकों में एक मरीज मिलने पर 20 मकानों का क्षेत्र सील किया जाएगा। वहीं अगर कोरोना के दो मरीज सामने आते हैं, तो 60 मकानों का इलाका सील कर दिया जाएगा। इसके अलावा, शहरी इलाकों में जिस मोहल्ले या कॉलोनी में कोरोना के मरीज मिलेंगे, उसे कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। साथ ही इन इलाकों में लोगों का आवागमन बंद कर दिया जाएगा। 14 दिनों तक इन इलाकों के लोग इसी स्थिति में रहेंगे।
बहुमंजिले अपार्टमेंट्स के लिए अलग तरह के नियम तय किए गए हैं। अगर किसी अपार्टमेंट की किसी बिल्डिंग में कोरोना मरीज मिलता है, तो उस मंजिल को सील कर दिया जाएगा। एक से ज्यादा मरीज मिलने पर ग्रुप हाउसिंग का संबंधित ब्लॉक सील कर दिया जाएगा। 14 दिनों तक एक भी मरीज न मिलने के बाद कंटेनमेंट जोन समाप्त कर दिया जाएगा। साथ ही बताया गया कि इन इलाकों में सर्विलांस की टीम सर्वे और जांच करेगी। इस संबंध में जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया गया है। बता दें कि रविवार को उत्तर प्रदेश में 24 घंटे की टेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, 4 हजार 164 नए मरीज मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा 1 हजार 129 लखनऊ में हैं। 31 लोगों की कोरोना के चलते मौत भी हो गई।