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कानपुर-केडीए वीसी ने 3 कर्मचारियों को किया सस्पेंड,FIR दर्ज

[Edited By: Vijay]

Thursday, 16th September , 2021 03:30 pm

कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) के उपाध्यक्ष ने बुधवार देर रात फर्जी रजिस्ट्री करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की। सहायक लेखाकार समेत 3 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। कार्यालय अधीक्षक और सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव पर कार्रवाई के लिए संस्तुति करते हुए आवास विकास विभाग को लेटर भेजा है। इसके अलावा अवर अभियंता और नगर नियोजक से कारण बताओ नोटिस दिया गया है। साथ ही फर्जी दस्तावेज लगाने वाले पर एफआईआर के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही भूखंड के निस्तारण भी किए जाएंगे।

फर्जी दस्तावेज लगाकर फ्री होल्ड

फर्जी रजिस्ट्री के लगातार आ रहे मामलों में उपाध्यक्ष ने जांच बैठा दी है। इसी कड़ी में भूखंड संख्या 1003 रतनलाल नगर के एक भूखंड में फर्जी रजिस्ट्री के मामले में सचिव और अपर सचिव को 72 घंटे में कार्रवाई करने के आदेश दिए। जांच में खुलासा हुआ कि फर्जी दस्तावेज लगाकर फ्री होल्ड कराया जा रहा है।

इस प्रकार है पूरा मामला

प्लॉट संख्या-1003, ब्लाक-आरएन स्कीम-द्वितीय रतनलाल नगर, क्षेत्रफल 167.226 वर्ग मीटर से जु़ड़ा मामला सामने आया है। भूखंड की फर्जी लीज डीड जिसे 14 जुलाई 1981 को रजिस्ट्री कार्यालय में पंजीकृत दर्शाते हुए इसके फ्री-होल्ड के लिए कमला सिंह पत्नी राजकुमार सिंह निवासिनी ईडब्ल्यूएस 316, बर्रा-4, द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के शुरू में आवेदन किया गया। भवन विभाग से स्थल आख्या की रिपोर्ट प्राप्त की गई और भवन विभाग द्वारा पक्ष द्वारा प्रस्तुत फर्जी नक्शे के आधार पर ही रिपोर्ट लगा दी गई। 15 परसेंट फ्री-होल्ड शुल्क जमा कराए जाने के बाद विक्रय जोन-3 के लिपिक, प्रधान लिपिक, सहायक लेखाकार, कार्यालय अधीक्षक द्वारा आख्या व पत्रावली अग्रसारित किए जाने पर तत्कालीन संयुक्त सचिव द्वारा दिनांक 14 जून 2021 को उपरोक्त भूखंड को फ्री-होल्ड में परिवर्तित करने के आदेश दे दिए। पूरे प्रकरण में लगाए गए दस्तावेजों की जांच तक नहीं की गई।

72 घंटे में कराएं सत्यापन

केडीए उपाध्यक्ष ने मामला संज्ञान में आने पर प्रकरण की गंभीरता को समझते हुए सचिव एसपी सिंह और अपर सचिव डा. गुडाकेश शर्मा को लीज डीड को रजिस्ट्री कार्यालय से स्वयं 72 घंटे में सत्यापन कराने के आदेश दिए है। रजिस्ट्री कार्यालय में जांच में मामला सामने आया की रजिस्ट्री फर्जी है।

इन पर हुई कार्रवाई

कर्मचारी श्याम लाल व राजेश कुमार और सहायक लेखाकार अखिलेश मिश्रा को निलंबित कर दिया।

कार्यालय अधीक्षक वीरेंद्र अग्रवाल के विरुद्ध निलंबन और सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव केके सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के लिए संस्तुति सहित आवास विभाग को पत्र भेजने के आदेश।

पर्यवेक्षणीय दायित्वों में शिथिलता के बरतने में अवर अभियंता सुरेश कुमार पांडेय और नगर नियोजक ज्योति प्रसाद को कारण बताओ नोटिस के आदेश।

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