उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण (COVID-19) के विकराल रूप को देखते हुए यूपी सरकार ने कोरोना महामारी अधिनियम-2020 में आठवां संशोधन किया है. इस नए संशोधन के तहत अब बिना मुंह ढके निकलने पर जुर्माने की राशि तय कर दी गई है. इसमें घर के बाहर बिना मास्क, गमछा, स्कार्फ के निकलने पर ₹1000 जुर्माने का प्रावधान किया गया है. वहीं दोबारा बिना मास्क के पाए जाने पर ₹10000 का जुर्माना लगेगा. यही नहीं सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर ₹500 का जुर्माना लगेगा. यूपी सरकार ने महामारी अधिनियम में संशोधन कर 500 रुपये जुर्माना राशि शामिल की है.पर सरकार जब तक मसाला खाने वालों पर रोक नही लगायेगी, थूकना बंद नही होगा, गौरतलब है कि आने वाले दिनों में पान-मसाला बनाने वाली कम्पनियों पर भी सरकार को रोक लगानी पड़ सकती है, आंकड़ों की माने तो उत्तर प्रदेश मे सबसे ज्यादा पान-मसाला (गुटखा) बनाने वाली कम्पनियां है और गुटखा खाने वाले लोग है,
सार्वजनिक स्थानों पर पान-मसाला थूकने पर कोविड-19 का बढ़ने का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ जाता है,पर पान मसाला खाने वालो पर रोक तब लगेगी जब गुटखा बन्द होगा..
पारित आदेश में ये भी साफ किया गया है कि सभी मामलों में जुर्माना लगाने की शक्ति, संबंधित न्यायालय या कार्यपालक मजिस्ट्रेट या ऐसे पुलिस अधिकारी, जो चालान करने वाले पुलिस अधिकारी की श्रेणी से ऊपर का हो लेकिन निरीक्षक की श्रेणी से नीचे का न हो, में निहित होगी.
कोरोना महामारी अधिनियम-2020 में आठवां संशोधन