Trending News

यूपी में शादी के लिए नहीं लेनी होगी अनुमति, कोरोना गाइडलाइन के नाम पर परेशान नहीं करेगी पुलिस

[Edited By: Rajendra]

Thursday, 26th November , 2020 11:30 am

उत्तर प्रदेश में शादी समारोहों की अनुमति और मेहमानों की संख्या को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं. सीएम योगी ने कहा है कि शादी के लिए किसी को भी पुलिस या प्रशासनिक अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है. प्रदेश में कहीं से भी पुलिस दुर्व्यवहार की शिकायत आई तो सख़्त कार्रवाई की जाएगी. यही नहीं मामले में अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग केवल सूचना देकर COVID-19 प्रोटोकाल और गाइडलाइन के सभी निर्देशों का पालन करते हुए विवाह समारोह का आयोजन कर सकते हैं. यही नहीं मुख्यमंत्री ने समारोह के लिए निर्धारित लोगों की संख्या पर भी स्थिति स्पष्ट की है. उन्होंने कहा कि बैंड बाजा या अन्य कर्मचारी लोगों की निर्धारित संख्या में शामिल नहीं होंगे।

सीएम योगी ने पुलिस महकमे के पेंच भी कसे हैं. सीएम ने कहा कि गाइडलाइन के नाम पर उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा, लोगों को जागरूक करें, गाइडलाइन का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें. उन्होंने कहा कि बैंड बजाने, डीजे बजाने से रोकने वाले अधिकारियों व पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्यवाही होगी।

बता दें कुछ दिन पहले ही कोरोना से सतर्क यूपी सरकार ने सामूहिक आयोजनों पर पाबंदी लगाने का फैसला लिया है. सीएम ने शादी-समारोहों में 100 से अधिक लोगों को शामिल न होने देने के निर्देश दिए हैं. कोरोना संक्रमण के मामलों को एक बार फिर बढ़ते देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शादी समारोह आदि में 200 व्यक्तियों के शामिल होने की छूट को घटाकर 100 करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही शादी में हिस्सा लेने वालों के लिए मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार कन्टेनमेंट जोन के बाहर समस्त सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों में एक समय में किसी भी बन्द स्थान जैसे हॉल या कमरे की निर्धारित क्षमता के 50 प्रतिशत, किंतु अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही मौजूद रह सकेंगे।

कार्यक्रमों में फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्केनिंग व सैनिटाइजर एवं हैंडवॉश की व्यवस्था अनिवार्य होगी। यही नहीं, खुले स्थान जैसे मैदान आदि पर, ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत से कम क्षमता तक ही लोगों के होने की अनुमति होगी। हालांकि, गुरुवार को जारी किए गए निर्देशों में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि समारोह के लिए किसी प्रशासनिक अनुमति की जरूरत नहीं होगी।

बता दें कि, कोविड काल में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की सराहना की है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कोविड-प्रबंधन को अन्य राज्यों के लिए नजीर बताया है।

सीएम के आदेश के मुताबिक जिलाधिकारी स्वयं शादीस्थल जाकर निरीक्षण करें या फिर अधिनस्थ अधिकारी को भेजकर आदेश का सख्ती से पालन करवाएं. किसी भी शादी में सौ से ज्यादा मेहमान होने पर जुर्माना लगाकर कार्रवाई की जाए. मुख्यमंत्री का बेहद सख्त निर्देश है कि इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त न की जाए.

Latest News

World News