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कानपुर में कुत्ते का लाइसेंस जरुरी

[Edited By: Shashank]

Monday, 11th October , 2021 06:09 pm

सोमवार को कानपुर नगर निगम कार्यकारिणी में लिया गया फैसला अब गाय और कुत्ता पालने के लिए लाइसेंस लेना होगा। इसके अलावा कुल 36 प्रस्ताव कार्यकारिणी से पास किए गए, अब एक घर में एक गाय अधिक रखने के लिए पहले नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा। 1200 रुपए प्रति साल के लिए लाइसेंस लेना होगा घर में कुत्ता पालने के लिए, नगर निगम घर-घर सर्वे भी कराएगा। इसके अलावा गाय के लिए अभी शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है। वहीं, गाय को किसी भी सूरत में रोड पर छोड़ने की मनाही होगी। पकड़े जाने पर 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया जाएगा। नगर आयुक्त शिवशरणप्पा जीएन ने बताया कि गाय सड़क पर छोड़ने की बजाय नगर निगम गोशाला में दे सकेंगे। ये पहली बार है कि पेट क्लीनिक को टैक्स के दायरे में लाया गया, शहर में 800 से ज्यादा पेट क्लीनिक बिना नगर निगम में रजिस्ट्रेशन कराए संचालित हो रहे हैं। अब नगर निगम में इनको भी टैक्स देना होगा। 

स्ट्रीट लाइट लगेंगी 

करीब 2 करोड़ रुपए से लाइट खरीदी जाएंगी। कानपुर शहर के प्रत्येक वार्ड में 10 स्ट्रीट लाइट लगाने के फैसले के बाद भी अभी तक लाइट लगाने का काम शुरू नहीं हो सका है। ईईएसएल ने लाइट लगाना बंद कर दिया था। लेकिन, अब नगर निगम लाइट खुद खरीदकर लगाएगा।  किदवई नगर रतन लाल शर्मा स्टेडियम में ओलंपिक स्तर की सुविधाएं प्लेयर्स को दी जाएंगी। पार्क में जिम, टेबिल टेनिस कोर्ट, क्रिकेट और फुटबॉल जैसे सुविधाएं दी जाएंगी। वहीं, किदवई नगर स्थित मिक्की हाउस को किराए पर कोई भी व्यक्ति ले सकेगा। इसके लिए सर्किल रेट के हिसाब से 22.50 लाख रुपए प्रति महीने का किराया नगर निगम को चुकाना होगा।

 

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