Trending News

केंद्र सरकार ने सोने की ज्वैलरी खरीदने के नियम में बड़ा बदलाव किया

[Edited By: Rajendra]

Saturday, 4th March , 2023 02:22 pm

अगर आप सोना और ज्वैलरी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने सोने की ज्वैलरी खरीदने के नियम में बड़ा बदलाव किया है। दरअसल 31 मार्च, 2023 के बाद बिना हॉलमार्क की ज्वैलरी मान्य नहीं होगी। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मुताबिक, 31 मार्च के बाद हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन के बिना कोई भी सोने के गहने नहीं बचे पाएगा। उपभोक्ता मामले के विभाग ने कहा कि उपभोक्ताओं के बीच चार डिजिट और छह डिजिट हॉलमार्किंग को लेकर कंफ्यूजन दूर करने के लिए यह अहम फैसला लिया गया है। नए नियम लागू होने के बाद एक अप्रैल 2023 से सिर्फ छह डिजिट वाले अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्किंग ही मान्य होंगे। इसके बिना सोना और सोने की ज्वैलरी नहीं बिकेगी। बता दें कि सरकार ने सोने की हॉलमार्किंग को अनिवार्य बनाने की शुरुआत करीब डेढ़ साल पहले की थी।

अब अगले महीने से सोने के गहने और इससे बनी चीजों की खरीद-बिक्री में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने बिना छह अंकों वाले हॉलमार्क के गोल्ड ज्वैलरी और गोल्ड आर्टफैक्ट्स की बिक्री नहीं हो पाएगी। इसका मतलब हुआ कि अब चार अंकों वाली हॉलमार्क का सिस्टम अगले महीने से बंद हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे लेकर आधिकारिक तौर पर बयान जारी कर दिया है। मंत्रालय का कहना है कि यह फैसला माइक्रो सेल यूनिट्स में क्वालिटी कल्चर सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। यह फैसला केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के अध्यक्षता में 3 मार्च 2023 को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की बैठक में लिया गया।

हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ज्वलैरी की शुद्धता की पहचान होती है। यह एक 6 नंबर का अल्फान्यूमेरिक कोड होता है। इससे माध्यम से कस्टमर्स को गोल्ड ज्वैलरी के बारे में सारी जानकारी मिल जाती है। यह नंबर हर ज्वैलरी पर लगाया जाता है। इस कोड के जरिए धोखधड़ी के मामलों में बहुत कमी आती है। एक अप्रैल से दुकानदार बिना हॉलमार्क के ज्वैलरी नहीं बेच पाएंगे। पूरे देश में अभी करीब 1338 हॉलमार्किंग सेंटर है।

बीआईएस देश में टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देगा। इससे प्रोडक्ट टेस्टिंग और मार्केट सर्विलांस की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। इसके अलावा बीआईएस को प्रेशर कुकर, हेलमेट और अन्य उपभोक्ता चीजों के लिए बाजार की निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। वहीं गुणवत्ता को लेकर आम लोगों को जागरुक करने के लिए बीआईएस बुकलेट भी जारी करेगी। इसमें आसान और स्थानीय भाषा में सभी जरूरी जानकारियां उपलब्ध होंगी। माइक्रो स्केल यूनिट्स में क्वालिटी कल्चर को बढ़ावा देने के लिए बीआईएस सर्टिफिकेशन/मिनिमम मार्किंग फीस में 80 फीसदी की छूट भी दे रही है, वहीं नॉर्थ-ईस्ट में मौजूद यूनिट्स को 10 फीसदी का एक्स्ट्रा छूट है।

यह निर्णय सरकार ने माइक्रो स्केल इकाइयों में क्वालिटी कल्चर को बढ़ावा देने के लिए लिया है। यह बीआईएस प्रमाणीकरण पर 80 प्रतिशत रियायत प्रदान करेगा। सोने की हॉलमार्किंग कीमती धातु की शुद्धता का प्रमाण पत्र है। यह 16 जून, 2021 तक स्वैच्छिक रूप से लागू था। अब सरकार ने चरणबद्ध तरीके से गोल्ड हॉलमार्किंग अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। पहले चरण में इसे देश के 256 जिलों में अनिवार्य कर दिया गया था। दूसरे चरण में 32 और जिलों को जोड़ा गया। अब कुल जिलों की संख्या 288 हो गई है। अभी 51 और जिलों को इसमें जोड़ा जा रहा है। एक अप्रैल 2023 से केवल एचयूआईडी के साथ सोने की ज्वैलरी की बिक्री की परमीशन दी जाएगी।

Latest News

World News