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नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू- जाने क्या क्या बदला

[Edited By: Rajendra]

Thursday, 1st October , 2020 01:21 pm

आज से देश में नया मोटर वाहन अधिनियम लागू हो गया है, जिसके बाद आपको अपने लाइसेंस, आरसी या अन्य दस्तावेजों की हार्ड कॉपी रखने की आवश्यकता नहीं है. ड्राइविंग लाइसेंस सहित वाहनों के दस्तावेजों का रखरखाव गुरुवार से ऑनलाइन पोर्टल के जरिए किया जा सकेगा. सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 के तहत यह बदलाव लागू किये जायेंगे. सरकार का कहना है कि ये बदलाव भारत में यातायात नियमों को बेहतर ढंग से लागू करने में मदद करेंगे और ड्राइवरों के उत्पीड़न को रोकेंगे.

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वैध पाए गए वाहनों के दस्तावेजों की जांच के लिए हार्ड कॉपी की मांग नहीं की जाएगी. इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बीमा दस्तावेज आदि शामिल हैं. दस्तावेज DigiLocker या m-Parivahan पर अपलोड किए जा सकते हैं.

लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा अयोग्य या निरस्त ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण ऑनलाइन पोर्टल में क्रोनोलॉजिकली रूप से रिकार्डेड और अपडेटेड किया जाएगा. चालक के व्यवहार पर भी नजर रखी जाएगी.

चालकों के अनुचित उत्पीड़न से बचने और वाहनों की पुन: जांच या निरीक्षण से बचने के लिए वर्दी में पुलिस अधिकारी की पहचान होगी. जांच किए जाने की डेट-टाइम यानि की मुहर और अधिकारी की पहचान इस पोर्टल पर रिकॉर्ड की जाएगी.

पोर्टल पर ई-चालान जारी किए जाएंगे. मोबाइल फोन का उपयोग केवल रूट नेविगेशन के लिए इस तरह से किया जा सकता है कि यह चालक की एकाग्रता भंग न करे.

सबसे पहले आपको सारथी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन फार्म डाउनलोड करना होगा. स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों के अनुसार फॉर्म को भरें और 'जमा करें' पर क्लिक करें. आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें ( उम्र का प्रमाण, पते का प्रमाण, लर्नर लाइसेंस नंबर). सबमिट करने के बाद एक वेब एप्लिकेशन नंबर आपको प्राप्त होगा, जो बाद में एप्लिकेशन स्थिति को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल होगा. आवेदन पूरा हो जाने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको जानकारी दी जाएगी.

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