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यूपी में आज रात से लागू होगा 35 घंटे का कोरोना कर्फ्यू, यहां जानिए क्या हैं निर्देश ?

[Edited By: Punit tiwari]

Saturday, 17th April , 2021 01:34 pm

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक दिन पहले ही पूरे प्रदेश में रविवार को लॉकडाउन का ऐलान किया है। प्रदेश के अधिकतर जिलों में नाइट कर्फ्यू भी लगा है, लिहाजा आज रात से ही इस कोरोना कर्फ्यू की शुरुआत हो जाएगी, जो सोमवार की सुबह 7 बजे यानी 35 घंटे बाद समाप्त होगी। इस कोरोना कर्फ्यू के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए हैं।

इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग अवनीश अवस्थी की तरफ से प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों, पुलिस कप्तानों को निर्देश भेज दिए गए हैं। इसमें श्रमिकों को कार्यस्थल आने जाने की छूट रहेगी, शादियों में भी कुछ नियमों के पालन के अनिवर्यता के साथ छूट रहेगी। छात्रों को परीक्षा के दौरान आईडी कार्ड दिखाकर जाने की अनुमति रहेगी, बसें चलेंगीं। यही नहीं अंतिम संस्कार के दौरान 20 लोगों को जाने की अनुमति रहेगी।

जानिए प्रमुख निर्देश

1- श्रमिकों को उनके कार्यस्थलों पर आवाजाही की अनुमति दी जाएगी।
2- शनिवार और रविवार को सभी शादियों के लिए दो प्रकार के निर्देश है।

  • अगर बंद स्थानों में शादी समारोह का आयोजन किया जाता है तो 50 व्यक्ति शामिल होंगे।
  • खुले स्थान पर शादी समारोह का आयोजन किया जाता है तो 100 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे,इसके के साथ मास्क, सामाजिक दूरी और सैनिटाइजर के उपयोग और एसओपी के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ की अनुमति रहेगी।

3- सभी परीक्षाओं जैसे एनडीए आदि की अनुमति दी जाएगी और परीक्षार्थियों और उम्मीदवारों का आईडी कार्ड पास के तौर पर मान्य होगा।
4- सार्वजनिक परिवहन को विशेष रूप से राज्य परिवहन की बसों में 50% क्षमता के साथ चलने की अनुमति दी जाएगी।
5- अंतिम संस्कार के लिए 20 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाएगी।
6- जिन उद्योगों में रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहता है, उन्हें छोड़कर सभी खुलेंगे। खासतौर से फार्मा, सैनेटाइजर बनाने वाली और अन्य ऐसे उद्योग जो कोरोना के खिलाफ जंग में शामिल हैं, खुलेंगे।

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