सोशल मीडिया पर इन दिनों यातायात नियमों में बदलाव के बाद जुर्माने की रकम को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं। इसी बीच राजधानी दिल्ली में चालान काटे जाने का का एक ऐसा मामला सामने आया जिसने लोगों को हैरत में डाल दिया।
दिल्ली की गीता कॉलोनी में रहने वाले दिनेश मदन हरियाणा की गुड़गांव कोर्ट में काम करते हैं. सोमवार को वह किसी छोटे से काम के लिए अपनी 2015 मॉडल की स्कूटी लेकर निकले तो ट्रैफिक पुलिस के हत्थे चढ़ गए. बिना हेलमेट के निकले दिनेश से जब गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, एयर पॉल्यूशन एनओसी, हेलमेट और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में पूछा था उनके पास उस समय कुछ नहीं था. उन्होंने कहा कि वह कुछ समय बाद कागजात उपलब्ध करा देंगे लेकिन तब तक तो उनका 23 हजार रुपये का चालान कट चुका था.
राजस्थान में इस तरह है जुर्माना रेट.
यह चालान मोटर व्हीकल एक्ट 1988 सेक्शन 213 (5)(e) की विभिन्न धाराओं के तहत किया गया. बिना हेलमेट के एक हजार रुपये, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के 5 हजार रुपये, बिना इंश्योरेंस के 2 हजार रुपये, बिना रजिस्ट्रेशन के 5 हजार और एयर पॉल्यूशन एनओसी न होने पर 10 हजार रुपये का चालान बनाया गया. इस तरह कुल 23 हजार रुपये का चालान बना.
दिनेश मदन ने ट्रैफिक रूल्स तोड़ा तो 23 हजार रुपये का जुर्माना.
23 हजार रुपये उस समय उनके पास नहीं थे लिहाजा उनकी गाड़ी ट्रैफिक पुलिस ने जब्त कर ली और मामला कोर्ट में पहुंचा दिया. अब दिनेश इस पशोपेश में हैं कि 15 हजार रुपये की स्कूटी को छुड़ाने के लिए 23 हजार रुपये भरें या फिर नई गाड़ी ही खरीद लें. इस बारे में वह कोई निर्णय नहीं कर पा रहे.
नशे में वाहन चलाने पर 10,000 का चालान
-नशे में वाहन चलाने पर पहले 2000 रुपये जुर्माना था, अब 10 हजार रुपये देना होगा।
-रेड लाइट जंप से लेकर बगैर इंडिकेटर दिए मुड़ने जैसे कई कानून तोड़ने पर पर 100 रुपये का जुर्माना लिया जाता था, अब 500 रुपये वसूला जाएगा।
-बगैर लाइसेंस वाहन चलाने पर पहले 500 का चालान था, अब 5000 रुपये देने पड़ेंगे।
-अयोग्यता के बाद ड्राइविंग करने पर पहले 500 रुपये जुर्माना था और अब 10 हजार देना होगा।
-सड़क पर बेवजह दौड़ लगाकर वाहन चलाने पर पहले 500 रुपये और अब 5000 रुपये जुर्माना देना होगा।
-ओवर स्पीडिंग पर पहले 400 और अब 1000 से 2000 रुपये जुर्माना कर दिया गया है।
-मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चलाने पर 1000 के बजाय 5000 और सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 100 के बजाय 1000 जुर्माना देना होगा।
-दुपहिया पर तीन लोग चलने पर पहले 100 और अब 2000 रुपये जुर्माना कर दिया गया है। वहीं, तीन माह के लिए लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा।
-बिना हेल्मेट पहले 100 रुपये और अब 1000 रुपये और तीन माह के लिए लाइसेंस सस्पेंड।
-बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग पहले 1000 रुपये अब 2000 जुर्माना कर दिया गया है।