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पीएम मोदी की विदेश यात्रा की जानकारी देने संबधी CIC के आदेश पर दिल्ली हाई कोर्ट की रोक

[Edited By: Rajendra]

Friday, 11th December , 2020 01:10 pm

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें भारतीय वायुसेना को 'स्पेशल फ्लाइट रिटर्न संबंधी जानकारी मुहैया कराने का निर्देश दिया गया था और जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा के लिए संचालित की गई विशेष उड़ानों की भी जानकारी शामिल है.

जस्टिस नवीन चावला ने कहा कि आरटीआई आवेदक द्वारा मांगी गई प्रधानमंत्री के साथ गए मंत्रालय और विभागों के अधिकारियों की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती लेकिन यात्रियों और उड़ानों की संख्या बताने से कोई नुकसान नहीं होगा.

कोर्ट ने आरटीआई आवेदक कमोडोर (अवकाश प्राप्त) लोकेश के बत्रा को भी नोटिस जारी कर सीआईसी के आठ जुलाई को दिए निर्देश के खिलाफ वायुसेना की अपील पर उनकी राय पूछी.
इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 12 अप्रैल 2021 तक स्थगित कर दी. कोर्ट ने सीआईसी के निर्देश पर अमल करने पर तब तक के लिए रोक लगा दी है.

कोर्ट ने टिप्पणी की कि सीआईसी को इस बारे में अधिक स्पष्ट होना चाहिए कि कौन सी सूचना मुहैया कराई जा सकती है और किन सूचनाओं को सूचना के अधिकार कानून से अलग रखा गया
है.

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