नई दिल्ली-दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने आज 26 जनवरी हिंसा मामले के आरोपी और पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू को जमानत दे दी है। अदालत ने कहा है कि उससे पहले ही 14 दिनों की पुलिस हिरासत में पूछताछ की जा चुकी है और वह लगभग 70 दिनों तक हिरासत में रहा है। कोर्ट ने कहा कि जब सिद्धू को पहले मामले में इसी तरह के तथ्यों पर एएसजे द्वारा नियमित जमानत दी गई थी तो उसकी हिरासत के 70 दिन हो चुके थे।
इससे पहले 17 अप्रैल को दिल्ली की एक अदालत ने गणतंत्र दिवस पर लाल किला परिसर में हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार अभिनेता-कार्यकर्ता दीप सिद्धू की जमानत मंजूर कर ली थी। विशेष जज नीलोफर आबिदा परवीन ने 30,000 रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों पर आरोपी की जमानत मंजूर की थी। हालांकि इस जमानत के बाद सिद्धू को एक अन्य मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था।
अदालत ने इस बात पर गौर किया था कि आरोपी नौ फरवरी, 2021 से हिरासत में है और वह इस दौरान 14 दिन पुलिस की हिरासत में रहा उसने कहा कि केवल आवाज के नमूने के मकसद से और अवधि के लिए हिरासत में रखने की पुलिस की याचिका उचित नहीं है। इससे पहले कोर्ट ने उसे एक अन्य मामले में समान तथ्यों पर ASJ की तरफ से नियमित जमानत दी थी।