ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. पहली बार सरकार ने बिजली उपभोक्ता को बिजली नियम, 2020 के तहत कुछ अधिकार दिए हैं. नए नियमों ये फायदा यह होगा कि अब कंपनियां ढीला रवैया नहीं अपना पाएंगी. अबतक नया मीटर लगाने, गड़बड़ मीटर हटाने या फिर बिलिंग की गड़बड़ देखने में बिजली कंपनियां वक्त लगाती थीं.
नियम के मुताबिक अब मेट्रो सिटीज में अब सिर्फ 7 दिनों में नया कनेक्शन मिलेगा, म्यूनिसिपल एरिया में 15 दिनों में वहीं ग्रामीण इलाकों में 1 महीने के अंदर नया मीटर देना होगा. पुराने मीटर में बदलाव के लिए भी यही सीमा तय की गई है. अब सरकार प्री-पेड मीटर पर जोर लेगी. मतलब रिचार्ज करने जैसा सिस्टम होगा. इससे सरकार को उस झंझट से राहत मिलेगी जिसमें कई लोगों का लाखों तक का बिल पेंडिंग रहता है.
नियमों की जानकारी देते हुए राज्यमंत्री आर के सिंह ने कहा कि इनसे बिजली उपभोक्ता को सशक्तिकरण होगा.
जो नए नियम "Electricity (Rights of Consumers) Rules, 2020" बनाए गए हैं उनमें क्या-क्या कवर किया गया है नीचे जानिए
– उपभोक्ताओं और वितरण लाइसेंसधारियों के अधिकार
– नया कलेक्शन और मौजूदा कनेक्शन में बदलाव
– मीटर की व्यवस्था
– बिलिंग और भुगतान
– मीटर बंद करवाना और चालू करवाना
– आपूर्ति की विश्वसनीयता
– अभियोजक के रूप में उपभोक्ता
– लाइसेंसधारी के प्रदर्शन के मानक
– मुआवजा तंत्र
– उपभोक्ता सेवाओं के लिए कॉल सेंटर
– शिकायत निवारण तंत्र