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भारत सरकार के नए आईटी नियमों के खिलाफ व्‍हाट्सऐप अदालत पहुंचा

[Edited By: Vijay]

Thursday, 27th May , 2021 03:23 pm

भारत सरकार के नए आईटी नियमों के खिलाफ व्‍हाट्सऐप अदालत पहुंचा, दूसरी तरफ भारत सरकार ने सभी कंपनियों को नोटिस भेजकर नियम का पालन ना होने पर सवाल उठाए. भारत सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों के बीच नए आईटी नियमों  को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. इस बीच सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है कि नए आईटी नियमों के नहीं मानने पर फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स बंद हो जाएंगे. यह विवाद नए आईटी नियमों की वजह से शुरू हुआ जिन्हें भारत सरकार ने 26 मई से लागू कर दिया. नए नियमों के मुताबिक व्हाट्सऐप जैसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भेजे जाने वाले मैसेज के ओरिजनल सोर्स को ट्रैक करना जरूरी रहेगा. इसका मक्सद है कि अगर कोई गलत पोस्ट वायरल हो रही है तो सरकार कंपनी से उसके ऑरिजनेटर के बारे में पूछ सकती है,जिसपर सोशल मीडिया कंपनियों को बताना होगा कि उस पोस्ट को सबसे पहले किसने शेयर किया था.

                                  

नए नियमों की माने तो, सोशल मीडिया कंपनियों को किसी पोस्ट के लिए शिकायत मिलने पर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी ज़रूरी रहेगा, इसके लिए कंपनियों को तीन अधिकारियों को नियुक्त करना होगा. ये अधिकारी भारत के ही रहने वाले होने चाहिए और इनका कॉन्टेक्ट नंबर सोशल मीडिया वेबसाइट के अलावा ऐप पर होना भी अनिवार्य रहेगा ताकि लोग उसपर ही शिकायत कर सकें इसके साथ ही अधिकारियों के लिए शिकायत का अपडेट देने के लिए 15 दिनों समय सीमा भी तय की गई. कंपनियों को पूरे सिस्टम पर नजर रखने के लिए उचित स्टाफ रखने को कहा गया . नए आईटी नियमों का सरकार ने पक्ष लिया और केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि इसमें किसी भी तरह की प्राईवेसी पॉलिसी को क्षति नहीं पहुंचेगी. सरकार के मुताबिक देश की सुरक्षा से जुड़े गंभीर अपराध वाले संदेशों को जांचने के लिए ही उनके मूल स्रोत की जानकारी मांगने की जरूरत है.

                                  

आपको बता दें कि नए आईटी नियमों की घोषणा 25 फरवरी को हुई थी और ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसी सोशल मीडिया कंपनियों को इसे लागू करने के लिए तीन महीने का समय भी दिया गया था. लेकिन नियमों का पालन न करने की वजह इन सोशल मीडिया कंपनियों पर कार्रवाई की जा सकती है.व्हाट्सऐप ने नए आईटी नियमों को लेकर भारत सरकार के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट  में केस दायर कर नियमों को रोकने की मांग की है. व्हाट्सऐप का कहना है कि नए नियमों से यूजर्स की प्राइवेसी पर असर पड़ेगा. नए नियमों के अनुसार व्हाट्सऐप को यूजर्स की चैट को ट्रेस करना होगा. इसके साथ ही सोशल मीडिया कंपनिया यूजर्स का और भी डेटा कलेक्ट करेंगी.अगर कंपनियां नए नियमों को नहीं मानती हैं तो उन पर मौजूदा आईटी एक्ट  के तहत ही ऐक्शन होगा. हाल ही में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद  ने कहा कि ये कोई कानून नहीं है बल्कि गाईडलाईन है.

 

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