लोकसभा में 3 दिसंबर को बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया है. इस विधेयक के तहत एक बैंक अकाउंट में 4 नॉमिनी जोड़ने का प्रावधान रखा गया है. साथ ही नए बैंकिंग कानून विधेयक में जमाकर्ताओं को बेहतर सुरक्षा और प्राइवेट बैंक में बेहतर सर्विस देने के प्रावधान किया गया हैं.
हर कोई आज बैंक की महत्ता को समझता है. लोग बैंक में अपनी गाढ़ी कमाई रखते हैं फिर वो चाहें नौकरीपेशा शख्स हो या फिर कोई बिजनेसमैन. हर किसी को अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने के लिए बैंक जाना ही पड़ता है. मगर अगर कहीं ऐसा हो कि आपके बैंक खाते का कोई नॉमिनी ही ना हो या फिर जो शख्स आपके खाते का नॉमिनी हो उसकी भी किसी हादसे में मृत्यु हो जाए तो आपका सारा पैसा बैंक के पास चला जाता है. मगर अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि लोकसभा में 3 दिसंबर को बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया है. इस विधेयक के तहत एक बैंक अकाउंट में 4 नॉमिनी जोड़ने का प्रावधान रखा गया है. साथ ही नए बैंकिंग कानून विधेयक में जमाकर्ताओं को बेहतर सुरक्षा और प्राइवेट बैंक में बेहतर सर्विस देने के प्रावधान किया गया हैं.
ट्रांसफर और रिफंड क्लेम करने की सुविधा
ये विधेयक बिना दावे वाले शेयर, बांड, डिविडेंड के ब्याज या रिडेम्पशन आय को एजुकेशन और संरक्षण कोष में ट्रांसफर करने की सुविधा भी प्रदान करेगा. इससे निवेशकों के हित सुरक्षित रहेंगे और ट्रांसफर और रिफंड क्लेम करने की सुविधा भी मिलेगी. विधेयक में अन्य जरूरी सुधारों में बैंक निदेशकों के लिए “पर्याप्त हित” को दोबारा से परिभाषित करना भी शामिल किया गया है. बिल में इस सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए तक करने का प्रावधान किया गया
- ये आंकड़ा लगभग छह दशकों से अपरिवर्तित रहा है. जो कि अब बदला जा रहा है.
बैंक अकाउंट में होंगे 4 नॉमिनी ऐड
बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक में ये प्रमुख बदलाव कोविड 19 महामारी के बाद हुई परेशानी को देखते हुए किए गए हैं. एक से अधिक नॉमिनी होने से अनक्लेम्ड अकाउंट की संख्या घट जाएगी और परिजनों को उनके पैसे मिल सकेंगे. मान लीजिए कि पति ने पत्नी को और पत्नी ने पति को नॉमिनी बनाया लेकिन किसी दुर्घटना में दोनों की मौत हो गई. वहीं अगर नॉमिनी नंबर 2, 3, 4… होंगे तो इस तरह के हादसों के बाद भी दावेदार जीवित रहेंगे और अकाउंट होल्डर के नॉमिनी को पैसे दिए जा सकेंगे. नए कानून के लागू होने के बाद अकाउंट होल्डर अब अपने एक बैंक अकाउंट के लिए 4 नॉमिनी ऐड कर सकेंगे. यह बदलाव अनक्लेम्ड अमाउंट को सही उत्तराधिकारी तक पहुंचाने के लिए किया जा रहा है. मार्च 2024 तक बैंकों में लगभग 78,000 करोड़ रुपए की ऐसी राशि है, जिस पर कोई दावा नहीं किया गया है.
नॉमिनी के विकल्प का चुनाव करने की परमिशन
ये विधेयक जमाकर्ताओं को एक साथ नामांकन के विकल्प का चुनाव करने की अनुमति देता है. जहां नॉमिनी को एक तय प्रतिशत शेयर सौंपे जाते हैं या फिर क्रमानुसार नॉमिनी, जिसमें नॉमिनी की उम्र के हिसाब से बैंक में जमा रकम दी जाती है. इस बदलाव से परिवारों के लिए रकम की पहुंच आसान होने के साथ-साथ बैंक प्रक्रिया में देरी भी कम होने की उम्मीद जताई जा रही है.
RBI को सौंपेगा बैंक अपनी रिपोर्ट
इस विधेयक पारित होने के बाद बैंक अपनी रिपोर्ट रिजर्व बैंक को हर शुक्रवार की जगह अब हर पखवाड़े के अंतिम दिन सौपेंगे. इसके साथ ही गैर अधिसूचित बैंकों को शेष नकदी भंडार को व्यवस्थित रूप से रखना होगा. विधेयक में केंद्रीय सहकारी बैंक के निदेशक को राज्य सहकारी बैंक के बोर्ड में सेवा करने की अनुमति देने का भी प्रावधान है.