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कुरान की आयतों को हटाने की मांग वाली याचिका SC में खारिज, वसीम रिजवी पर 50 हजार का जुर्माना

[Edited By: Punit tiwari]

Monday, 12th April , 2021 01:33 pm

नई दिल्ली-सुप्रीम कोर्ट ने कुरान की 26 आयतों के खिलाफ दाखिल वसीम रिजवी की याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वजीम रिजवी पर पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उनका दावा था कि ये आयतें कथित रूप से गैर-विश्वासियों के खिलाफ हिंसा का प्रचार कर रही हैं।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आरएफ नरीमन की अगुवाई वाली बेंच ने इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मुझे इस एसएलपी के बारे में सारे तथ्य पता हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एसएलपी नहीं रिट है और आप अपनी याचिका को लेकर कितने गंभीर हैं। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मदरसों में यह आयतें पढ़ाई जाती हैं, छात्रों को इससे मिसगाइड किया जाता है, यही आयतें पढ़ाकर और समझा कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी तैयार किए जाते हैं। इस पर जस्टिस आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह एक बिलकुल निराधार याचिका है। कोर्ट ने याचिका दायर करने के लिए याचिकाकर्ता पर 50000 रुपए का जुर्माना लगाया।

बता दें यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी की तरफ से यह याचिका दायर की गई था। उनका कहना था कि कुरान की 26 आयतें आतंक को बढ़ावा देने वाली हैं और उन्हें हटाया जाना चाहिए ताकि आतंकी गतिविधियों से मुस्लिम समुदाय का नाम न जुड़ सकें। याचिका दाखिल करने से पहले याचिकाकर्ता रिज़वी ने एहतियातन मूल सवाल और याचिका की प्रति देशभर के 56 रजिस्टर्ड इस्लामिक संगठनों और संस्थानों को भी अपना रुख साफ करने के लिए भेजा था।

 

 

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