नौकरी पेशा करने वाले व्यक्तियों के लिए ये खबर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस पैसों को वो जिंदगी भर सेफ करता है वो PF के जरिए उसे मिलता है, ये वो पैसा होता है जो नौकरी करने वाले व्यक्ति का PF में कटता है. लेकिन मौजूदा समय में PF को निकालने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में भारत सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए EPFO ने नई व्यवस्था लागू करने जा रही है. साल 2025 से देश के लोग इस सुविधा का लाभ उठाने लगेंगे.
बैंक ATM से निकाल सकेंगे PF
देश के लोग जिनका PF कटता है वह अब अफने बैंक के ATM से ही अपना PF भी निकाल सकेंगे. EPFO ने PF के पैसे को निकालने का आसान तरीका ढूंढ लिया है. जिससे कि अब जरूरत पड़ने में कर्मचारी या फिर लाभार्थी आसानी से PF के पैसे निकाल सकेंगे. श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारियों को बेहतर सेवाएं देने के लिए अपने IT सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है..
कैसे निकलेगा ATM से PF का पैसा?
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO सदस्य और नॉमिनी ही ATM का इस्तेमाल करके सीधा अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकेंगे. EPFO बैंक खातों को ईपीएफ खातों से जोड़ने की स्कीम लेकर आ रहा है. EPFO सदस्य की मृत्यु होने पर उसका नॉमिनी इस सुविधा का लाभ उठा सकता है हालांकि लाभार्थियों को अपने बैंक खातों को मृतक सदस्य के ईपीएफ खाते से जोड़ना पड़ सकता है. शुरुआत में कुल PF बैलेंस का 50% ही निकालने की अनुमति होगी. EDLI स्कीम के तहत मृतक सदस्यों के परिवार को 7 लाख रुपये तक का बीमा भी मिलेगा. यह बीमा राशि भी ATM से निकाली जा सकेगी.
कैसे निकाल सकते हैं PF का पैसा?
EPFO के नियम के तहत बैंक अकाउंट को लिंक करना जरूरी है.सब्सक्राइबर्स का बैंक अकाउंट EPFO खाते से लिंक होता है. लेकिन यह अभी क्लियर नहीं है कि फंड का पैसा बैंक एटीएम से निकलेगा या इसके लिए कोई और कार्ड बनाया जाएगा.इसकी आधिकारिक पुष्टि होने अभी बाकी है.जल्द ही EPFO इसकी भी जानकारी लोगों से के देगा.
कब से निकाल सकेंगे पैसा?
साल 2025 के मई या फिर जून में सरकार ईपीएफ सब्सक्राइबर्स को प्रॉविडेंट फंड में जमा गाढ़ी कमाई को ATM से निकालने की सुविधा देने की तैयारी में है.इस दौरान PF में जमा 50% पैसा ही निकालने का विकल्प दिया जाएगा. EPFO के इस नई पॉलिसी की घोषणा सरकार नए साल 2025 में कर सकती है और मई-जून 2025 में EPFO 3.0 को लागू किया जा सकता है.
ईपीएफ विदड्रॉल रूल्स समझिए
55 साल की आयु पूरी होने पर EPFO सदस्य पूरी राशि निकाल सकते हैं.साथ ही वे रिटायरमेंट से एक साल पहले 90% धनराशि भी निकाल सकते हैं.EPFO सदस्य बेरोजगारी, मेडिकल इमरजेंसी, घर खरीदने या निर्माण,घर के किसी सदस्य की शादी जैसे मामलों में भी कुछ धनराशि निकाल सकते हैं। ध्यान दें कि निकासी की सीमा निकासी के कारण पर निर्भर करती है..