कानपुर । गंगा बैराज के रानी घाट पर खनन माफियाओं द्वारा नियम को ताक पर रखकर खनन करने की शिकायत लगातार सामने आ रही थी । जिसका तत्काल संज्ञान लिया गया। कानपुर जिलाधिकारी नेहा शर्मा के निर्देश पर तहसीलदार सदर, क्षेत्रीय लेखपाल कानून को तथा खनन अधिकारी की संयुक्त टीम बनाकर दिए गए खनन पट्टे की जांच हेतु टीम मौके पर पहुंची । जांच में पाया गया कि मौके पर उक्त फर्म द्वारा अवैध रूप से दिए गए खनन पट्टे के अन्य स्थान पर खनन किया गया। जिसके दृष्टिगत संबंधित फर्म को किए गए खनन की वसूली हेतु 2,09,664.00 रुपये जमा कराने का नोटिस दिया गया। जांच के दौरान यह पाया गया कि उक्त स्थान पर वर्ष 5 वर्ष का पट्टा मोती कंस्ट्रक्शन क0,प्रो0 मोती बाई को उच्चतम बोले के आघार पर तहसील सदर के ग्राम कटरी लूधवाखेड़ा रानी घाट गंगा नदी तल स्थित गाटा सं0 698क, 699, 721 रकबा के लिए 21.58 हे0 से मात्रा 4,31,000 घनमीटर प्रतिवर्ष बालू खनन हेतु दिया गया था । जांच टीम के निरीक्षण में यह पाया गया कि पट्टा धारक द्वारा स्वीकृत खनन क्षेत्र के बाहर खनन कर रहा है। उक्त फर्म द्वारा अवैध रूप से मार्ग बनाया गया जो खनिज अधिनियम के विरुद्ध है। फार्म को नोटिस प्रेषित किया गया। अवैध रूप से किए गए खनन के दृष्टिगत पट्टा धारक क़ पट्टा विलेख की शर्तों का उल्लंघन पाया गया ।जिसके दृष्टिगत कंपनी के विरुद्ध 2,09,664.00 की राजस्व क्षति के लिए नोटिस दिया गया। अवैध खनन किए जाने के दृष्टिगत पट्टा धारक के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में एफ आई आर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने खनन अधिकारी को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि समस्त जनपद में दिए गए खनन के पट्टों की औचक छापेमारी कर साप्ताहिक रिपोर्ट उपलब्ध कराए। जो उनके द्वारा दिया गया है उसी पट्टे पर संबंधित फर्म द्वारा मानक के साथ खनन किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि अवैध खनन करने वालो के खिलाफ कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।