कोरोना के महासंकट में उत्तर प्रदेश में 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानें खोलने की छूट दे दी गई है। इसके लिए आदेश जारी किया गया है कि जिले में सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब और बीयर की दुकानें खुलेंगी। इस दौरान किसी भी दुकान की कैंटीन को नहीं खोला जा सकेगा। वहीं दुकानदारों को कोरोना निमयों का पालन करना अनिवार्य होगा। दुकानों के बाहर 6 फीट की दूरी पर गोला बनाना होगा, जिससे सामाजिक दूरी का पालन कोरोना के प्रसार को रोका जा सके। इस महासंकट की घड़ी में जब हजारों लोग रोज जान गंवा रहे हैं तब भी जैसे ही दुकानें खुलीं तो दुकानों पर शराब लेने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। सूत्रों की मानें तो जब सरकार ने कोरोना कर्फ्यू का फैसला लिया तब आबकारी दुकानें बंद करने का कोई आदेश इसमें नहीं था, इसके बाद भी बीते कई दिनों से दुकानें बंद थी, इसके कारण दुकानदारों ने आपत्ति दर्ज की थी। एसोसिएशन ने आबकारी विभाग से दुकानें खोलने के लिए अनुमति देने को कहा। जिसके बाद जिलाधिकारी अब अपने जिले की स्थिति अनुसार शराब की दुकानें खुलोने की अनुमति दे सकते हैं।