सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को फटकार लगाई है. प्रदेश के बुलंदशहर जिले में बने श्रीमंगला बेला भवानी मंदिर मामले को लेकर मंगलवार को उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई की. सुनवाई के दौरान अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि ये अराजकता है. क्या उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक आदेश के तहत कुछ भी कर सकते हैं.
अदालत ने पूछा कि राज्य में मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं को नियंत्रित करने के लिए कोई कानून क्यों नहीं है? अदालत ने कहा कि यूपी सरकार इस संबंध में कानून बनाने पर विचार करे, जिसके तहत सरकार गलत प्रबंधन के आरोपों पर मंदिर व धार्मिक संस्था का मैनेजमेंट अपने अधिकार क्षेत्र में ले सके.
अदालत ने सरकार से कहा कि मंदिरों और धार्मिक संस्थानों के नियमन के लिए केंद्र सरकार का भी कानून है साथ ही कई राज्यों में भी कानून है. जब आपके राज्य में कानून नही है तो आपने केंद्र सरकार के कानून को नहीं अपनाया?
अदालत ने यूपी सरकार को छह हफ्ते के अंदर यह सूचित करने के लिए कहा है कि वह कानून बना रहे हैं या नहीं. शीर्ष अदालत ने कहा कि यह मामला केवल मंदिर का नहीं, बल्कि लोगों से जुड़ा मसला है. हमें लोगों से मतलब है.