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पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा, 2007 में लगाई थी इमरजेंसी

[Edited By: Admin]

Tuesday, 17th December , 2019 01:18 pm

पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को देश द्रोह के मामले में मौत की सजा सुनाई है. मुशर्रफ ने साल 2007 में पाकिस्तान में इमरजेंसी लगाई थी. बता दें कि मुशर्रफ पर तीन नवंबर 2007 को अतिरिक्‍त संवैधानिक आपातकाल लागू करने के आरोप है.

मुशर्रफ लंबे वक्त से दुबई में रह रहे हैं. पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति को भगोड़ा करार दिया है. उन पर 3 नवंबर 2007 को पाकिस्तान पर इमरजेंसी लगाने के लिए देशद्रोह का केस दर्ज किया गया था.इस मामले में दिसंबर 2013 में सुनवाई शुरू हुई थी.

मुशर्रफ ने 1999 से 2008 तक पाकिस्तान में शासन किया. पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो और लाल मस्जिद के धार्मिक गुरु की हत्या के मामले में उन्हें भगोड़ा घोषित किया जा चुका है.

धीमी न्याय प्रक्रिया का फायदा उठाकर पाकिस्तान से भाग निकले मुशर्रफ

मुशर्रफ पर दिसंबर 2013 में मामला दर्ज किया गया था. उन्हें 31 मार्च 2014 को दोषी पाया गया था. अभियोजन पक्ष सितंबर तक मुशर्रफ के खिलाफ सभी सबूत पेश कर दिए थे. हालांकि, अलग-अलग अपीलीय फोरम में मामला चलने की वजह से सैन्य तानाशाह का मामला टलता चला गया. मुशर्रफ ने इसका फायदा उठाते हुए मार्च 2016 में पाकिस्तान छोड़ दिया और दुबई चले गए.

कुछ दिन पहले अस्पताल से विडियो जारी किया था

कुछ दिन पहले ही विशेष अदालत ने 76 वर्षीय मुशर्रफ को देशद्रोह मामले में पांच दिसंबर को बयान रेकॉर्ड कराने के लिए कहा था. उसके बाद दुबई में रह रहे मुशर्रफ ने समर्थकों के लिए संदेश जारी करते हुए कहा था कि वह काफी बीमार हैं और देश आकर बयान नहीं दर्ज कर सकते. पाकिस्तानी मीडिया की खबरों में बताया गया था कि मुशर्रफ एक दुर्लभ किस्म की बीमारी अमिलॉइडोसिस से पीड़ित हैं. इस बीमारी के कारण बची हुई प्रोटीन शरीर के अंगों में जमा होने लगती है. फिलहाल मुशर्रफ इलाज करा रहे हैं.

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