दिल्ली-सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ट्रैक्टर रैली को लेकर बड़ा आदेश दिया। कोर्ट ने दो टूक कहा कि ट्रैक्टर रैली के मामले में हम कोई आदेश नहीं दे सकते। इसके लिए पुलिस तय करे कि क्या करना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात दोहराई कि हम इस मामले में कुछ नहीं करेंगे। कोई भी आदेश नहीं देंगे।
उधर सरकार ने इस मामले के लिए जब वक्त की मांग की तो इससे भी कोर्ट ने इनकार कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि केंद्र इस मामले में याचिका वापस ले। हम इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। साथ ही पुलिस को कहा कि वह जरूरी आदेश जारी करे। सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने CJI से कहा कि आप 25 जनवरी को मामला लगाइए। तब तक तय हो जाएगा कि क्या डेवलपमेंट है। इस पर CJI ने कहा कि हम मामला लंबित नहीं रखेंगे। पुलिस तय करे। उसे अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अर्ज़ी वापस ले।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर बनाई गई समिति पर सवाल उठाना गलत है। समिति में जो लोग हैं, वो विशेषज्ञ हैं।बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने जा रहे हैं। किसानों ने कई दिन पहले इस रैली को दिल्ली में निकालने का ऐलान किया था। सरकार की ओर से याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई थी कि इस रैली को रोका जाए, क्योंकि इससे गणतंत्र दिवस के मौके पर कानून व्यवस्था में मुश्किल हो सकती है।