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दिल्ली हाईकोर्ट ने आर्मी द्वारा 89 ऐप पर बैन बड़ी बात कही

[Edited By: Rajendra]

Wednesday, 15th July , 2020 06:25 pm

आर्मी ने 89 ऐप पर बैन लगाया था इसके खिलाफ लेफ्टिनेंट कर्नल पीके चौधरी ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की थी | इस मामले में अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी और बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा को पॉलिसी के दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में कोर्ट के सामने पेश को कहा है।

दिल्ली हाईकोर्ट फेसबुक इस्तेमाल करने की इजाजत मांगने वाले एक वरिष्ठ आर्मी अफसर को दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि अगर आपको फेसबुक इतना ज्यादा पसंद है तो आप नौकरी से इस्तीफा दे दीजिए। अफसर ने कोर्ट में दलील दी थी कि एक बार डाटा डिलीट करने पर वो अपने सभी दोस्तों को कॉन्टैक्ट खो देंगे।

जस्टिस राजीव सहाय और जस्टिस आशा मेनन की बेंच ने बुधवार को लेफ्टिनेंट कर्नल पीके चौधरी की अपील पर सुनवाई की। चौधरी ने याचिका में कहा कि अदालत मिलट्री इंटेलीजेंस के डायरेक्टर जनरल को निर्देश दे कि आर्मी के अधिकारियों-जवानों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अकाउंट डिलीट करने का आदेश वापस लिया जाए।

बेंच ने अफसर से कहा- आप फैसला कीजिए। पॉलिसी यह है कि आर्मी में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बैन है। यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया है इसलिए आपको फेसबुक अकाउंट डिलीट करना होगा।

जब बात देश की सुरक्षा की हो तो ऐसे मामले में किसी तरह की अंतरिम राहत दिए जाने का सवाल ही नहीं उठता है। प्लीज! आप अपना अकाउंट डिलीट कर दीजिए। आप रोज कुछ नया ले आते हैं। यह इस तरह से नहीं चल सकता है।

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