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नये वित्तीय वर्ष में पड़ेगी महंगाई की बड़ी मार, पीएफ खाते से लेकर जीएसटी तक पर नये नियम

[Edited By: Vijay]

Friday, 1st April , 2022 11:55 am

आज से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो गई और इसके साथ ही तमाम नियमों में भी बदलाव हुआ है। वैसे तो हर महीने की पहली तारीख को कुछ न कुछ बदलाव होते हैं, लेकिन आज एक अप्रैल 2022 से ऐसे कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर आपको प्रभावित करेंगे। इनमें जहां पीएफ खाते पर टैक्स को लेकर नियम बदले हैं तो क्रिप्टो निवेशकों पर भी 30 फीसदी टैक्स लागू हो गया है।

हर महीने की पहली तारीख को कुछ न कुछ छोटे-बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। मार्च का महीना खत्म हो चुका है और आज एक अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है। ऐसे में महीने की शुरुआत बड़े बदलावों के साथ हो रही है। इनमें जहां एक ओर पीएफ खाते से लेकर जीएसटी तक के नियम बदल गए हैं। तो दूसरी ओर क्रिप्टो में निवेश करने वालों पर आज से 30 फीसदी टैक्स का नियम लागू हो गया है। यही नहीं महंगाई के मोर्चे पर भी लोगों को बड़ा झटका लगने वाला है। आइए ऐसे ही कुछ बड़े बदलावों पर नजर डालते हैं, जो सीधे तौर पर आपको प्रभावित करने वाले हैं। 

पीएफ अकाउंट पर टैक्स

                                       

एक अप्रैल 2022 से जो सबसे बड़े बदलाव हो रहे हैं, उनमें सबसे अहम है पीएफ खाते पर टैक्स। दरअसल, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने Income-tax (25th Amendment) Rule 2021 को लागू करने का फैसला किया है। यानि ईपीएफ खाते में 2.5 लाख रुपये तक टैक्स फ्री योगदान का कैप लगाया जा रहा है। अगर इससे ऊपर योगदान किया, तो ब्याज आय पर टैक्स लगेगा। वहीं सरकारी कर्मचारियों के जीपीएफ में टैक्स फ्री योगदान की सीमा 5 लाख रुपये सालाना है।

क्रिप्टो से कमाई पर टैक्स

नए वित्त वर्ष के पहले दिन यानी एक अप्रैल से एक बड़ा बदलाव क्रिप्टोकरेंसी पर लगने वाले टैक्स का है। बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी वर्चुअल डिजिटल एसेट या क्रिप्टो एसेट पर 30 फीसदी टैक्स लगाने का एलान किया था। इसके तहत अगर क्रिप्टो एसेट बेचने पर निवेशक को जो फायदा होगा उस पर उसे सरकार को टैक्स देना होगा। इसके साथ ही जब-जब कोई क्रिप्टो एसेट बेचा, तो उसकी बिक्री का एक फीसदी की दर से टीडीएस कटेगा।

दवाओं पर होगा ज्यादा खर्च

                                   

आज से आम आदमी को दवाइयों पर खर्च बढ़ने वाला है। जी हां, महंगाई की मार से पहने से परेशान लोगों के लिए एक अप्रैल से दवाएं खरीदना महंगा हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, 800 आवश्यक दवाओं की कीमतों में 10.7 फीसदी की बढ़ोतरी होने जा रही है। इनमें बुखार की बुनियादी दवा पैरासिटामॉल भी शामिल है। राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारक प्राधिकरण (एनपीपीए) ने इन दवाओं के थोक मूल्य सूचकांक में बदलाव को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। 

डाकघर योजनाओं के नियम

                                    

 डाकघर की मासिक आय योजना (एमआईएस), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) या डाकघर टर्म डिपॉजिट में निवेश से जुड़े नियम भी बदलने जा रहे हैं। इन स्कीमों में ब्याज की रकम एक अप्रैल से नकद नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको बचत खाता खोलना होगा। इसके अलावा जिन ग्राहकों ने अपने डाकघर बचत खाते या बैंक खाते को अपने इन योजनाओं से लिंक नहीं किया है और ऐसे मामलों में ब्याज का पेमेंट नहीं हो पा रहा है। इसलिए उसे लिंक कराना जरूरी होगा।

ई-चालान को लेकर नियम सरल

सीबीआईसी (केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड) ने माल और सेवा कर (जीएसटी) के तहत ई-चालान (इलेक्ट्रॉनिक चालान) जारी करने के लिए टर्नओवर सीमा को पहले तय सीमा 50 करोड़ रुपये से घटाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया है। यह नियम भी आज एक अप्रैल 2022 से लागू हो जा रहा है। 

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