संभल की जामा मस्जिद मे रंगाई-पुताई को लेकर हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है, कोर्ट ने रंगाई-पुताई की मंजूरी दे दी है। कहा- मस्जिद कमेटी मस्जिद की बाहरी दीवारों में ही रंगाई-पुताई करवा सकती है। रमजान के दौरान मस्जिद में लाइटिंग भी करवा सकती है, लेकिन इस दौरान ढांचे को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नही होना चाहिए।

शाही जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई की मांग से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रंगाई-पुताई की मंजूरी दे दी है. इसी के साथ मस्जिद में लाइटिंग भी करवा सकती है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम पक्ष यानी कि जामा मस्जिद कमेटी को बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने एएसआई ASI को एक हफ्ते के भीतर मस्जिद की रंगाई-पुताई कराने का आदेश दिया है. हालांकि इस फैसले के साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि है रंगाई-पुताई केवल मस्जिद के बाहरी दिवारों में ही होगी.
बता दें जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल के सिंगल बेंच में बुधवार को मामले की सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने पहले ही साफ सफाई की मांग को मंजूर कर लिया था. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया ने बताया कि मस्जिद परिसर में साफ-सफाई का काम पूरा भी करा चुका है. कोर्ट ने संभल जामा मस्जिद की नॉर्म्स( Norms) के मुताबिक रंगाई पुताई का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि मस्जिद कमेटी ने यदि 1927 के करार का उल्लघंन किया तो एएसआइ ASI या सरकार ने करार निरस्त करने का नोटिस क्यों नहीं दिया? करार के तहत जब एएसआइ ASI को राष्ट्रीय धरोहर के संरक्षण का अधिकार है तो अधिकारियों ने अपनी ड्यूटी पूरी क्यों नहीं की? कमेटी कैसे सफेदी कराती रही? मामले में अगली सुनवाई होली के बाद 8 अप्रैल 2025 को होगी।