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मोदी सरनेम केस में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा

[Edited By: Rajendra]

Thursday, 20th April , 2023 01:37 pm

मोदी सरनेम केस में आपराधिक मानहानि के दोषी करार दिए गए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। सूरत की सत्र अदालत ने राहुल गांधी की दोषसिद्धि की याचिका को खारिज कर दिया है। राहुल गांधी को अब राहत के लिए हाईकोर्ट का रुख करना होगा। राहुल गांधी को यदि तीन दिन के भीतर राहत नहीं मिली तो जेल जाने का खतरा भी उत्पन्न हो जाएगा। सीजेएम कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सजा सुनाते हुए सजा को एक महीने के लिए निलंबित किया था, जिसकी मियाद पूरी होने में अब तीन दिन का वक्त ही बचा है।

राहुल गांधी को सूरत की सीजेएम कोर्ट में 23 मार्च को दोषी करार दिया गया था। राहुल को 2 साल की सजा सुनाया गया था। हालांकि, जज ने राहुल को थोड़ी राहत देते हुए सजा को 30 दिन के लिए निलंबित रखा था और उन्हें जमानत दे दी थी। राहुल गांधी को सजा पर रोक के लिए इस मियाद में ऊपरी अदालत से राहत पाना होगा। सेशंस कोर्ट से उनकी याचिका खारिज हो जाने के बाद अब उनके पास वक्त बेहद कम बचा है। राहुल गांधी की लीगल टीम का कहना है कि हाई कोर्ट जाने के लिए उनकी अर्जी तैयार है और शुक्रवार को ही इसे दायर किया जा सकता है।

2019 में कर्नाटक में एक लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा था, ‘चोरों का सरनेम मोदी है, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वह ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो चाहे नरेंद्र मोदी’। इस बात को लेकर गुजरात के एक विधायक ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था। हालांकि, सजा सुनाए जाने के दूसरे दिन ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता को लोकप्रतिनिधित्व कानून के तहत रद्द कर दिया गया था। उनकी सदस्यता को रद्द होने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने देश भर में आंदोलन किया। राहुल गांधी ने सजा के बाद 3 अप्रैल को सेशंस कोर्ट में राहत के लिए याचिका दायर की थी।

राहुल गांधी ने कहा, मोदी सरकार जितना चाहे उतना उन पर अत्याचार कर ले, लेकिन वह मोदी-अडानी संबंधों पर बोलना नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा- अडानी को यह जवाब देना ही होगा कि उनकी कंपनी में लगाए गए 20 हजार करोड़ रुपये किसके हैं। कांग्रेस ने कहा, राहुल को यह सजा अडानी मामले पर सरकार को घेरने के लिए दी है।

2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। उन्हें बंगला भी खाली करना पड़ा है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनको 2004 से सरकारी आवास खाली करने का नोटिस दे दिया गया। राहुल गांधी ने इसके बाद अपना घर खाली भी कर दिया और वह अपनी मां सोनिया गांधी के आवास में रहने के लिए चले गए। नियम के मुताबिक राहुल गांधी अगले 8 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। सदस्यता वापस पाने के लिए राहुल गांधी को ऊपरी अदालत से राहत प्राप्त करना होगा। सेशंस कोर्ट से झटका लगने के बाद राहुल के सामने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प बचा है। हालांकि, सजा पर निलंबन का वक्त खत्म होने वाला है, इसलिए पूर्व सांसद की लीगल टीम को जल्द राहत की कोशिश करनी होगी।

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