दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में 27 जुलाई 2024 की रात राउ IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई थी। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बेसमेंट के 4 मालिकों को जमानत दे दी है। आज सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। साथ ही कोर्ट ने आरोपियों को आदेश दिया है कि वे मृतकों के परिजनों के कल्याण के लिए 5 लाख रुपए देने का आदेश दिया है।
क्या है पूरा मामला?
बता दें कि 27 जुलाई 2024 की शाम बारिश के कारण गली का पानी दिल्ली की राउ IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भर गया था। इससे छात्रों में अफरा-तफरी मच गई। आपको बता दे वहां पढ़ाई कर रहे छात्र कोचिंग सेंटर के बेसमेंट मे ही फंस गए और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगे। करीब 30 छात्र किसी तरह से बाहर निकल आए लेकिन तीन बच्चे वहां से निकल नहीं पाए और उनकी मौत हो गई। छात्रों की मौत के बाद कोचिंग सेंटर के बाहर भारी हंगामा होने लगा था तभी पुसिल प्रशासन ने प्रर्दशन कर रहे छात्रों को संभाला था। मरने वालों में एक छात्र और दो छात्राएं थी। घटना के बाद चश्मदीदों ने बताया था कि पानी बेसमेंट में इनती तेजी से बढ़ा कि छात्रों को निकलने का मौका ही नहीं मिल पाया जिस कारण उनकी मौत हो गई।
दिल्ली की राव IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से आईएएस की तैयारी कर रहे तीन स्टूडेंट्स की मौत हो गई थी. इस हादसे में तेलंगाना की तान्या सोनी (25) उत्तर प्रदेश की श्रेया यादव (25) और केरल के नेविन डेल्विन (24) की जान गई थी।
बेसमेंट के 4 मालिकों को मिली बेल
सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। इस मामले में बेसमेंट के 4 मालिकों को जमानत दे दी है। साथ ही कोर्ट ने आरोपियों को आदेश दिया है कि वे मृतकों के परिजनों के कल्याण के लिए 5 लाख रुपए हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करने होंगे। जिन बेसमेंट को जमानत मिली है उसका नाम तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह, परविंदर सिंह और सरबजीत सिंह है। बता दें कि 27 जुलाई 2024 की शाम का था लेकिन दिल्ली पुलिस ने 29 जुलाई को ओल्ड राजेंद्र नगर में स्थि राव आईएएस कोचिंग संस्थान के चारों सह -मालिकों को गिरफ्तार किया था।