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ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति को कैबिनेट की मंजूरी-उत्तर प्रदेश सरकार

[Edited By: Vijay]

Sunday, 16th May , 2021 04:12 pm

ऑक्सीजन उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2021 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इससे एलएमओ प्लांट, मेडिकल ऑक्सीजन, जिओलाइट, सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, क्रायोजेनिक टैंकर और कंटेनर निर्माण इकाइयों में निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। इच्छुक इकाइयों को अपने प्रस्ताव अधिसूचना जारी होने के 6 महीने के अंदर देने होंगे।

राज्य सरकार के प्रवक्ता के अनुसार, प्रदेश में कोविड-19 से निपटने के लिए न्यूनतम 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में ऑक्सीजन के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि और कोविड-19 के कारण स्वास्थ्य संकट के निदान के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। उत्तर प्रदेश में तरल चिकित्सीय ऑक्सीजन (लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन) की उत्पादन क्षमता 250.308 मीट्रिक टन है, जबकि एयर सेपरेशन यूनिट के माध्यम से उत्पादन क्षमता 88.84 मीट्रिक टन है। 

ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति के तहत पात्र उद्यम उन्हें माना जाएगा, जिसमें 50 करोड़ रुपये से अधिक पूंजी निवेश किया गया हो। इस नीति के अंतर्गत औद्योगिक ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाले उद्यमों को प्रोत्साहन से वंचित नहीं किया जाएगा।

ऑक्सीजन उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2021 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

ऑक्सीजन उत्पादन पर 15-25% तक कैपिटल सब्सिडी मिलेगी।

 

 

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