- प्रेमी की हत्या प्रेमिका को मौत की सजा
- अदालत बोली- ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस
- जहर मिलाकर की प्रेमी की हत्या
केरल के तिरुवनंतपुरम की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सोमवार को 24 साल की एक युवती को फांसी की सजा सुनाई। आरोप है कि 24 वर्षीय महिला ने अक्टूबर 2022 में आयुर्वेदिक टॉनिक में जहर मिलाकर अपने प्रेमी को पिलाकर उसकी हत्या कर दी थी।
करीब 2 सालों बाद आज 20 जनवरी सोमवार को तिरुवनंतपुरम की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने प्रेमी शेरोन राज की हत्या के आरोप मे 24 वर्षीय ग्रीष्मा को फांसी की सजा सुनाई। अदालत मे इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस बताया है हत्याकांड में साथ देने वाले उसके चाचा निर्मलकुमारन नायर को भी 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने पिछले सप्ताह ग्रीष्मा की मां सिंधु को हत्याकांड में बरी कर दिया था, क्योंकि उसके खिलाफ सबूत नहीं मिले थे। 14 अक्टूबर 2022 को हत्याकांड अंजाम दिया गया था।
आपको बता दें कि ग्रीष्मा ने अपनी पढ़ाई-लिखाई और पहले कभी कोई अपराध न करने का हवाला देकर कम सजा की मांग की थी। उसने यह भी कहा कि वह अपने माता-पिता की इकलौती बेटी है, इसलिए उसे कम सजा मिलनी चाहिए। अदालत ने 586 पन्नों के फैसले में कहा कि अपराध इतना गंभीर है कि दोषी की उम्र पर कोई विचार करने की जरूरत नहीं है। 2022 में, ग्रीष्मा ने अपने प्रेमी शेरोन राज की हत्या कर दी थी।
सूत्रों के मुताबिक प्रेमी शेरोन राज तिरुवनंतपुरम जिले के परस्सला के रहने वाले था। ग्रीष्मा ने अपने चाचा की मदद से शेरोन को आयुर्वेदिक टॉनिक में जहर मिलाकर अपने प्रेमी को पिलाकर उसकी हत्या कर दी थी। बताया जा रहा है कि उसने ये सिर्फ इस किया था क्योंकि शेरोन उससे शादी करने का दबाव डाल रहा था, जबकि ग्रीष्मा की शादी कहीं और तय हो चुकी थी। अदालत ने ग्रीष्मा की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए उम्र कोई मायने नहीं रखती। अदालत ने ग्रीष्मा के चाचा को सबूत मिटाने में मदद करने का दोषी पाया।