कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल में 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर (Rape-Murder Case) केस में आरोपी संजय रॉय को सियालदह कोर्ट ने सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट से आरोपी संजय पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने इस केस को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट नहीं माना है।
आपको बता दें सियालदह कोर्ट ने फैसला सुनाने के बाद मृतका के परिजनों को 17 लाख का मुआवजा देना का भी फैसला सुनाया है। लेकिन कोर्ट में पीड़िता के माता-पिता मुआवजा लेने से मना कर दिया है और उनका कहना है कि हमें कोई मुआवजा नहीं चाहिए।
CBI ने फांसी की सजा की मांग की थी
कोर्ट के फैसले से पहले जज ने दोषी संजय रॉय से पूछा था कि, “मैंने शनिवार 18 जनवरी को तुमसे कहा था कि तुम पर लगे सभी आरोप जैसे बलात्कार और हत्या साबित हो चुके हैं। तुम्हार इस मामले मे क्या कहना है? क्या तुम कुछ कहना चाहोगे?” इस पर आरोपी संजय ने कहा, ”मैं निर्दोष हूं। मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। मुझे इस मामले में जबरन फंसाया गया है। वहीं सीबीआई ने कहा है कि संजय को फांसी दी जानी चाहिए। संजय की सजा के लिए 160 पेज का फैसला लिखा गया है।
आपको याद दिला दें कि 8 अगस्त, 2024 को आरजी कर हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर का रेप किया गया था और उसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। 9 अगस्त की सुबह हॉस्पिटल में ही अर्धरग्न अवस्था मे उसका शव मिला था। शव के पोस्टमार्टम से ही रेप की बात का पता चला। इस मामले में आरोपी संजय रॉय जो पेशे से एक सिविक वॉलंटियर है, कोलकाता पुलिस टीम ने CCTV फुटेज और क्राइम सीन से मिले साक्ष्यों के आधार सिविक वालंटियर संजय रॉय को 10 अगस्त को गिरफ्तार तक लिया गया था। इस मामले में आरोपी से पूछताछ के साथ ही उसका पॉलीग्राफ टेस्ट भी किया जा चुका है।
18 जनवरी को ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस में संजय को दोषी करार दिया था। यह फैसला सियालदह अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास की बेंच ने सुनाया था. जज अनिर्बान दास ने कहा था, ‘मैंने सभी सबूतों की बारीकी से जांच की है और गवाहों को सुना है, मुकदमें के दौरान दलीलें भी सुनी हैं. इन सब से गुजरने के बाद मैंने तुम्हें दोषी पाया है. तुम दोषी हो. तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए.
बता दें इस केस की सुनवाई पर पीड़िता के पिता असंतोष जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने CBI जांच पर भी सवाल उठाए थे। ट्रेनी डॉक्टर पीड़िता के पिता ने कहा कि हमारे वकील और CBI ने हमें बार-बार कहा है कि कोर्ट में नहीं जा सकते। कोर्ट में क्या चल रहा है, हम नहीं जानते। CBI ने मुझे कभी नहीं बुलाया।